जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी में
धमतरी, 07 फरवरी 2020
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सफाई कामगार वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्र हितग्राहियों से आगामी 20 फरवरी तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंगाए गए हैं। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से मिली जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए लघु व्यवसाय और ट्रेक्टर ट्रॉली योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए स्माल बिजनेस, ट्रेक्टर ट्रॉली योजना तथा सफाई कामगार वर्ग के लिए महिला समृद्धि, महिला अधिकारिता, स्कीम अप टू और माइक्रोक्रेडिट योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा।
आवेदक को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सफाई कामगार वर्ग का, 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का, धमतरी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रूपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रूपए तक और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रूपए और ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख चार हजार रूपए तक होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय (वित्तीय वर्ष 2018-19 का), जाति, निवास प्रमाण पत्र, पूर्व में किसी शासकीय योजना में ऋण एवं अनुदान का लाभ नहीं लिए जाने संबंधी शपथ पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा। ट्रेक्टर-ट्रॉली के लिए आवेदक के पास कमर्शियल वैध ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य है तथा आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ तक कृषि भूमि होना अनिवार्य है। पासपोर्ट साईज के फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, योग्यता एवं राशन कार्ड के साथ आवेदन पत्र कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में नियत तिथि तक जमा किया जा सकता है। बताया गया है कि कार्यालय में विज्ञप्ति जारी करने के पूर्व जमा किए गए आवेदन पत्र को आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण कराने पर ही मान्य किया जाएगा। साफ तौर पर कहा गया है कि नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में आवेदन स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा।