सेक्स के दौरान बेकाबू युवक ने किया कुछ ऐसा कि कोर्ट ने सुना दी सजा

सेक्स के दौरान व्यक्ति उत्तेजान में ऐसी गलती (Mistake) कर देता है, जिसका भारी परिणाम आगे चलकर उसे भुगतना पड़ता है. सेक्स (Sex) के दौरान उत्तेजना एक आम बात है, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, वरना आगे चलकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही कुछ एक युवक के साथ हुआ, जिसने अपनी उत्तेजना में ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी. दरअसल, ब्रिटेन में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को सिर्फ इस बात के लिए सजा मिली क्योंकि उसने सेक्स वर्कर्स के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने की कोशिश की. युवक की इस गलती के कारण कोर्ट ने उसे 12 साल की सजा सुना दी.

खबरों के मुताबिक, ब्रिटेन के ली हॉगबेन (35) ने एक सेक्स वर्कर के साथ मना करने के बावजूद असुरक्षित यौन संबंध बनाया. बल्कि दोनों के बीच डील होने से पहले ये बात तय हुई थी कि वे सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन सेक्स के दौरान युवक ने ऐसा नहीं किया. सेक्स वर्कर की सहमति का उल्लंघन करने की वजह से उसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई. 20 वर्षीय लड़की की शिकायत पर पुलिस ने अगले ही दिन युवक को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. अपने ऊपर लगे आरोपों को ली खारिज कर दिया, लेकिन ट्रायल में ली को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे ये सजा सुनाई गई. मालूम हो कि जब पीड़िता सेक्स वर्कर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो आरोपी ली उसे और उसके दादा-दादी को जान से मारने की धमकी दी. धमकी देते हुए आरोपी ली ने पत्र लिखा, जिसमें लिखा. तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा. मैं तुम्हारे दादा-दादी को जान से मार दूंगा. इस मामले में जब कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई, तो इसके बाद ली ने एक वीडियो जारी किया और जज को भी गोली मारने की धमकी देने लगा. इस वीडियो लिंक में ली ने जज स्टीफन क्लिमी को कहा, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें रात में ही गोली मार दूंगा

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता सेक्स वर्कर ने एडल्ट वर्क की वेबसाइट पर विज्ञापन के जरिए अपनी सेवा की जानकारी दी थी, जिसमें उसने अपनी सभी शर्तों का जिक्र किया था. अपने विज्ञापन में सेक्स वर्कर ने साफतौर पर कहा था कि सेक्स के दौरान सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए. पीड़िता के इस विज्ञापन के जरिए आरोपी ली ने उससे संपर्क किया. संपर्क में ये बात तय हुई की दोनों 19 जनवरी को एक होटल मिलेंगे. दोनों मिले और जब दोनों ने संबंध बनाना शुरू किया, तो आरोपी ली ने अपना कंडोम बीच में ही हटा लिया. आरोपी की इस हरकत का महिला ने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने धमकाते हुए उसके साथ संबंध बनाया

इस मामले में पीड़िता के वकील ने कोर्ट में कहा, जब पीड़िता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह हिंसा के साथ उसे धमकाने लगा. पीड़िता ने कहा, ली सहमति के दायरे से बाहर चला गया और उसने बीच में ही कंडोम हटा दिया. उसने लगातार प्रतिरोध किया. इस दौरान पीड़िता ने जब ली से कहा, मैं ऐसा नहीं करती हूं, प्लीज नहीं. ऐसा करते हुए उसने ली से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धमकी देते हुए चुप करा दिया. इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद आरोपी ली को 12 साल की सजा सुनाई गई

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