इस राज्य में बिना लाइसेंस के घर में नहीं रख पाएंगे शराब, वरना होगी कार्यवाही

लखनऊ: यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत यदि आप घर में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा तथा आपको 12 हजार रुपये प्रत्येक वर्ष लाइसेंस के तौर पर सरकार को देना होगा, यही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सुरक्षा देना होगा। बगैर लाइसेंस के घर में निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर कार्यवाही की जाएगी।

होम लाइसेंस के लिए ऐसे व्यक्ति ही योग्य होंगे जो बीते पांच वर्ष से आयकर भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई करते के वक़्त आयकर रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ-साथ आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदकों को इस सिलसिले में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके अनुसार, किसी भी अनधिकृत या फिर 21 वर्ष से कम उम्र की आयु के शखा का शराब रखे जाने वाले स्थान पर प्रवेश वर्जित होगा।

साथ ही ऐसे स्थान पर यूपी की ओर से मान्य शराब के अतिरिक्त कोई अवैध अथवा अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई नई नीति के अनुसार, देशी एवं अंग्रेजी शराब के अतिरिक्त बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी तथा अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में सिर्फ 7।5 फीसदी बढ़ोतरी की गई है।

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