रायपुर में संडे लॉकडाउन में खत्म हो गया है। शुक्रवार को रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। रायपुर शहर अब शाम 7 की जगह रात 8 बजे तक अनलॉक रहेगा। संडे के दिन भी रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। अब तक रविवार को दोपहर दो बजे तक ही बाजार खुला रखने के निर्देश थे। इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है।
13 दिन पहले ही कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दुकानें खुली रखने की शाम 6 बजे की सीमा को 7 बजे तक किया था। अब एक बार फिर से बाजार को एक घंटे की छूट के साथ अनलॉक किया जा गया है। ये आदेश शुक्रवार से ही लागू हो जाएगा। हालांकि, आदेश में ये भी कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद अगली सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन का पालन करवाया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
वहीं मंदिर खोलने का आदेश भी कलेक्टर ने जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ बिना कोरोना लक्षण वाले लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर में एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है
ये छूट मिलेगी रायपुर शहर को
- जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे।
- पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी।
- सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
- शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
- रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सिटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
- लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे।
- दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
इनसे नहीं हटा अब तक प्रतिबंध
- रायपुर शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
- सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा
- सभी रिसोर्ट, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
धार्मिक स्थालों के लिए क्या है शर्त
- प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- बिना कोरोना लक्षण वाले लोग ही धार्मिक स्थल में प्रवेश करेंगे।
- मंदिर के अंदर एक बार में 5 लोग को ही प्रवेश की अनुमित होगी।
- धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर स्थित दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा।
- कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कहा है कि जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किए गए गाने ही मंदिर के अंदर बजाए जाएं।
- मूर्ती, धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
- बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
- प्रवेश करने वालों को पहले साबुन और पानी से हाथ धोना होगा।