रायपुर, 25 मई 2022
छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ई-रिक्शा हेतु मंडल द्वारा पचास हजार रूपए की राशि का अंशदान दिया जाता है। हितग्राही निर्माण महिला श्रमिक को दस हजार रूपए का अंशदान देना होता है। इसके अलावा बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करने पर वह मंडल का अंशदान राशि रूपए 50 हजार रूपए हितग्राही के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा।