National युवती की शादी को 18 साल से पहले रद्द नहीं किया जा सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट Posted onJanuary 24, 2023 बेंगलुरू कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 18 साल की उम्र से पहले की युवती की शादी को रद्द नहीं किया जा सकता …