आईटीआर नहीं भरा तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, सात साल तक की

नई दिल्ली आज आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट …

ITR Filing आप 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं बशर्ते आपको सहना होगा ये नुकसान

नई दिल्ली  वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेड लाइन 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपना …