पंजाब में लाउडस्पीकर और DJ पर दो महीने की रोक, नवांशहर प्रशासन का सख्त आदेश

नवांशहर. जिलाधीश गुलप्रीत सिंह औलख ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, किसी भी बिल्डिंग, …