गरियाबंद 27 नवम्बर 2019
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावडे़ ने जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर चुनाव संबंधी कार्यवाही शांति एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादन करने के उद्देश्य से जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर के आदेशानुसार छत्तीसगढ कोलाहाल अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर तत्काल प्रभाव से नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 सम्पन्न होने तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों में लाउडस्पीकर एवं सामान्यतः आमसभा , प्रचार व जुलूस के लिए में ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। अनुमति मिलने के पश्चात भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 तक ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।