ई सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध के लिए लोकसभा में बिल पास

नई दिल्ली। ई सिगरेट (Electronic Cigarettes) से होने वाले नुकसानों को देखते हुए सरकार द्वारा लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल 2019 (Electronic Cigarettes Bill 2019) पेश किया गया था। यह बिल आज लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल के तहत अब ई सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बेचना, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि ई सिगरेट की लत के युवा तेजी से शिकार हो रहे थे। इसे रोकने की सरकारी कोशिशें भी लगातार नाकाफी साबित हो रहीं थी। ऐसे में सरकार ने देश में ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए इस बिल को लोकसभा में पेश किया था।

बिल पेश करने पर विपक्ष ने उठाए थे सवाल

लोकसभा में ई सिगरेट की बिक्री, आयात, स्टोरेज सहित अन्य कार्यों को प्रतिबंधित करने को लेकर जल्दबाजी में विधेयक पेश करने पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि इस विधेयक का ई सिगरेट से हेल्थ पर होने वाले नुकसानों से लेना देना नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ उसे निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

अधीर रंजन ने यह भी कहा था कि ई सिगरेट से होने वाले नुकसान अभी तक सत्यापित नहीं हुए हैं, बावजूद इसके सरकार इसे प्रतिबंधित करने की जल्दबाजी दिखा रही है। 2003 में एक चीनी फार्मासिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को इजाद किया था। इसके बाद यह बाजार में पेश किया गया था।

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