रायपुर : शिक्षा के अधिकार के तहत वर्तमान शिक्षा सत्र में बच्चों को उनकी मांग अनुसार 48 हजार 19 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराने का कार्य प्रगति पर है। जबकि पिछले वर्ष 40 हजार 254 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया था। इस तरह गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 हजार 765 अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने का कार्य किया जा रहा है। संचालक लोक शिक्षण श्री एस. प्रकाश ने बताया कि संबंधित बच्चों को 20 जून तक आवंटित शालाओं में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश नहीं लेने पर उनका आवंटन रदद् हो जाएगा और उसके बाद उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम—निर्धारित अवधि में कार्य नहीं होने पर वेतन रोका जाएगा
राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत पात्रता अनुसार बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने पर जोर दिया जा रहा है तथा इसके लिए लगातार प्रयास किए गए है। इसी तारतम्य में इस कार्य में उदासीनता बरतने पर संचालक लोक शिक्षण श्री एस. प्रकाश ने राज्य के 16 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों और नोडल अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन 16 जिलों में निर्धारित अवधि में कार्रवाई की जानी हैं, उनमें रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर, बालोद, महासमुंद, बेमेतरा और मुंगेली शामिल है।