भोपाल
प्रदेश में रेत खनन के ठेके अब राज्य खनिज निगम के माध्यम से दिए जाएंगे। ठेके अब आनलाईन तीन साल के लिए होंगे। निगम को सभी रेत खदानों के पटटे स्वीकृत किए जाएंगे और समूह बनाकर खदानों के नये आपरेटर नियुक्त करेगा। कैबिनेट बैठक में आज मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन , भंडारण तथा व्यापार नियम 2019 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के बजट एवं वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति देने भी चर्चा की गई। रेत खनन नीति में जो संशोधन किया जा रहा है उसके तहत ठेका राशि में दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई के स्थान पर एक वर्ष पूरा होंने पर की जाएगी। प्रदेश के 28 जिलों के रेत समूह में से 21 जिलों में ठैका अवधि 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है बाकी सात जिलों में यह अवधि तीस अगस्त 2023 तक है। सितंबर 2023 में रेत खदानों को नीलाम करने की कार्यवाही की जाना है। अभी तक ठेके खनिज विभाग जिला प्रशसन के माध्यम से करता था लेकिन नई व्यवस्था में यह काम खनिज निगम के पास रहेगा। ठेके की स्वीकृत राशि का 25 फीसदी नगद और इतनी ही राशि की सुरक्षा राशि बैंक गारंटी के रुप में जमा कराई जाएगी।
पहले खदान सरेण्डर करने के लिए ठेकेदार को तीन महीने पहले प्रस्ताव देना पड़ेगा। यदि निर्धारित अवधि में प्रस्ताव नहीं दिया तो जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। बढ़ी हुई दस प्रतिशत की राशि जो जुलाई के अंत में जमा करना होती है वह अब साल के अंत में जका करना होगा।ठेके की समयावधि पूर्ण होंने पर खदान को तीन साल के लिए विस्तारित भी किया जा सकेगा। ठेकेदारों को रेत खदानों का संचालन करने के लिए अनुमति लेने सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। खनिज विभाग खुद ही सभी अनुमतियां लेकर देगा।
लाड़ली बहनों पर 3 साल में खर्च किए जाएंगे 523 करोड़
प्रदेश में अगले तीन वर्षो में लाड़ली बहना योजना के लिए 41 हजार 523 करोड़ रुपए खर्च किए जााएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बजट का आकलन कर प्रावधान किया है। इसमें एक करोड़ 20 लाख पात्र महिला हितग्राहियों के लिए जून 2023 से मार्च 2024 के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इस पर चर्चा की गई।
इन विषयों पर भी चर्चा
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