नईदिल्ली
सीबीआई शनिवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ ने चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की है। टाइटलर पर आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इसमें कथित तौर पर सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के 3 सिखों को जलाकर मार डाला था। कांग्रेस नेता पर सेक्शन 147, 148, 149, 153(a), 188 IPC और 109, 302, 295 एवं 436 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है।
सीबीआई ने दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में इकट्ठी हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन सिखों की हत्या कर दी गई। इनके नाम ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह थे।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 147 (दंगा), 109 (उकसाने) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत दो जून को आरोपों पर विचार करेगी।
जानें क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि साल 1984 में इंदिरा गांधी के दो अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। यह दोनों बॉडीगार्ड सिख समुदाय से ही ताल्लुक रखते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश था। उस समय वह आक्रोश दंगे में बदल गया। तब दिल्ली में सिख दंगे भड़क उठे थे और लगभग 3000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। पीड़ितों ने मामले में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।
अदालत ने दिसंबर 2015 में सीबीआई को मामले की और जांच करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह हर 2 महीने में जांच की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक पहलू की जांच की जाए। टाइटलर पर हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सीबीआई को इन मामलों में कुछ नये सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद जगदीश टाइटलर को आवाज का नमूना दर्ज करवाने के लिए सीबीआई ने बुलाया था।