रायपुर। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको जेल की हवा खिला सकती है और साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आ रहे हैं, टैक्स 10 हजार रुपये से ज्यादा हो रहा हो, वे सावधान हो जाएं। उन्हें आयकर विवरणी दाखिल करना ही होगा, अन्यथा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कर विशेषज्ञों के अनुसार आयकर की धारा 276 सीसी के अनुसार किसी करदाता की देय कर 10 हजार रुपये से ज्यादा है और वह जानबूझकर आयकर विवरणी दाखिल नहीं करता है तो उसे तीन माह से लेकर दो साल तक की जेल के साथ जुर्माना हो सकता है। अगर कर 25 लाख से ज्यादा हो तो छह माह से सात साल तक की जेल हो सकती है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की तारीख 31 अगस्त थी।
ऑडिट करवाने वालों के लिए यह 31 अक्टूबर थी। इसके बावजूद जिन करदाताओं ने अभी तक विवरणी दाखिल नहीं की है और 31 दिसंबर तक भी नहीं करते हैं तो उन्हें 10 हजार रुपये लेट फीस लगेगी। अगर करदाताओं की आय पांच लाख तक है तब लेट फीस केवल 1000 रुपये लगेगी। ये सारे प्रावधान इस साल ही आए हैं। अगर आय पांच लाख से अधिक है तो 31 दिसंबर तक लेट फीस पांच हजार रुपये हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद जमा करने पर यह राशि 10 हजार रुपये हो जाएगी।
कंपनी के केस में यह है नियम
कंपनी के मामले में नियम यह है कि अगर कर जीरो है तो भी कंपनी के डायरेक्टर को जेल की सजा हो सकती है। अगर उसने आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है।
31 दिसंबर तक करदाताओं को अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर लेनी चाहिए। नहीं तो बेकार ही लेट फीस देनी पड़ेगी। आयकर में और भी नए नियम आ गए हैं। चेतन तारवानी, पूर्व अध्यक्ष, आयकर बार एसोसिएशन