हैदराबाद कांड: हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदाराबाद कांड को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने शनिवार को पशु चिकित्सक से दुष्कर्म एवं हत्या मामले में कथित मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के शव यहां गांधी अस्पताल में रखे गये हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को इन चारों के शवों का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

इन चारों आरोपियों को युवती के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने, गला घोंटकर उसे मार डालने और उसके शव को जला देने के आरोप में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद चारों आरोपियों को छह दिसंबर को उस पुलिया के पास पुलिस ने गोली मार दी थी, जहां 28 नवंबर को 25 वर्षीय पशु चिकित्सक का जला हुआ शव मिला था।

पुलिस इस मामले में पशु चिकित्सक का फोन, घड़ी और अन्य चीजें बरामद करने के लिए चारों को लेकर पुलिया के पास लेकर पहुंची थी।

इससे पहले इस मामले में चारों आरोपियों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। चारो आरोपियों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की।

बता दें कि, हैदाराबाद मामले में एक आरोपी की मां ने कहा था है कि मेरे बेटे को उसी तरह जिंदा ही जला दिया जाए जिस तरह उसने युवा महिला चिकित्सक को जलाया था। मानवता को शर्मसार करने वाले इस जघन्य सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड का एक आरोपी सी. चेन्नाकेशवुलु तेलंगाना के नारायणपेट जिले के गुडीगांडला गांव का निवासी था।
जब मीडिया के लोग उसके घर पर पहुंचे थे और उसकी मां से पूछा था कि आपके हिसाब से बेटे को क्या सजा मिलनी चाहिए तो उन्होंने कहा था कि जैसा उन लोगों ने किया है वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। केशवुलु को चाहे जला दो या फिर फांसी ही दे दो। श्यामला नाम की इस महिला ने आगे कहा कि उनकी भी एक बेटी है और इस नाते वह समझ सकती हैं कि पीड़िता डॉक्टर का परिवार किस तकलीफ से गुजर रहा है।

इसके साथ ही मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ के पिता ने कहा था कि यदि उनके बेटे ने गुनाह किया है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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