नई दिल्ली। मोदी सरकार के एक के बाद पास हुए बिल को लेकर अभी देश में पुरजोर विरोध हो रहा है। इस बीच आज मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल को मंजूदी दी है। इस नियम के अनुसार अब महिलाएं 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी।
सरकार पिछले साल से इस बिल को लाने का प्रयास कर रही थी। वहीं आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन को लेकर सहमति बनी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। जहां बिल के पास होते ही लागू कर दिया जाएगा।
दरअसल पिछले साल गर्भपात कराने की अवधि बढ़ाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया था कि गर्भपात की समयसीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 से 26 हफ्ते करने को लेकर मंत्रालय ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
वहीं इसे कानून बनाने को लेकर नीति आयोग से राय ली गई। वहीं गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन को अंतिम रूप देने के बाद कानून मंत्रायल के पास भेजा गया। पूरी प्रक्रिया होने के बाद आज बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।