हिंसक वन प्राणियों द्वारा जनहानि (मृत्यु होने पर) छह लाख रूपए की सहायता

रायपुर : राज्य शासन ने हिंसक वन्य प्राणियों जैसे- शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा, सियार आदि द्वारा जनहानि पर मिलने वाली सहायता, क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है। अब वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि की स्थिति में छह लाख रूपए की सहायता, क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार हिंसक वन प्राणियों द्वारा जनहानि (मृत्यु होने पर) वर्तमान में दी जा रही क्षतिपूर्ति, सहायता राशि चार लाख के स्थान पर अब छह लाख रूपए दी जाएगी।

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