रायपुर : कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के निर्देशन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक अग्रवाल ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों के नवीनीकरण के संबंध में नगरीय एवं जनपद पंचायत के सीएमओ तथा सीईओ का बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक अग्रवाल ने कहा कि प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण करने के लिए सत्यापन दल में स्थानीय निकाय के तीन सदस्यों को शामिल किया जाना है। जिले के सभी विकासखंडों में ग्राम एवं वार्ड स्तर पर संचालित राशन दुकानों में नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। सभी अधिकारी ध्यान रखे की अपूर्ण आवेदन स्वीकार न करें तथा किसी भी स्थिति में अपात्रों को राशन कार्ड जारी न किया जाये अन्यथा अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जायेगी। राशनकार्ड नवीनीकरण के सत्यापन हेतु मुखिया को स्वयं उपस्थित होना होगा। सत्यापन के उपरांत नवीनीकरण हेतु पात्र एवं अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची का डेटा एंट्री विभागीय वेबसाईट में दर्ज करते हुए ऑनलाईन राशन कार्डों का पीडीएफ जिला खाद्य कार्यालय के द्वारा तैयार कर संबंधित जनपद एवं नगरीय निकाय में भेजा जाएगा। नवीनीकृत राशन कार्डधारियों की अंतिम सूची जिला प्रशासन द्वारा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि राशन कार्ड नवीनीकरण की अवधि में किसी भी हितग्राही को राशन की पात्रता से इंकार नहीं किया जाएगा। हितग्राही द्वारा पुराना राशन कार्ड प्रस्तुत करने पर उनकी पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदान किया जाए।
राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य आगामी 8 जुलाई से 30 अगस्त तक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित अंत्योदय प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से विगत 5 वर्षों में मृत्य व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से अनिवार्य रूप से हटायें तथा नये सदस्यों का नाम भी जोडा जाना है। नवीनीकरण हेतु राशन कार्डधारी मुखिया को मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ, वर्तमान राशन कार्ड का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति और दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न किया जाना है। आवेदक अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर स्थापित सत्यापन केन्द्र में जमा कर सकेंगे। नवीन राशन कार्डों के लिए प्राप्त आवेदन की पृथक सूची बनाकर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक अग्रवाल ने कहा कि प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण करने के लिए सत्यापन दल में स्थानीय निकाय के तीन सदस्यों को शामिल किया जाना है। जिले के सभी विकासखंडों में ग्राम एवं वार्ड स्तर पर संचालित राशन दुकानों में नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। सभी अधिकारी ध्यान रखे की अपूर्ण आवेदन स्वीकार न करें तथा किसी भी स्थिति में अपात्रों को राशन कार्ड जारी न किया जाये अन्यथा अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जायेगी। राशनकार्ड नवीनीकरण के सत्यापन हेतु मुखिया को स्वयं उपस्थित होना होगा। सत्यापन के उपरांत नवीनीकरण हेतु पात्र एवं अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची का डेटा एंट्री विभागीय वेबसाईट में दर्ज करते हुए ऑनलाईन राशन कार्डों का पीडीएफ जिला खाद्य कार्यालय के द्वारा तैयार कर संबंधित जनपद एवं नगरीय निकाय में भेजा जाएगा। नवीनीकृत राशन कार्डधारियों की अंतिम सूची जिला प्रशासन द्वारा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि राशन कार्ड नवीनीकरण की अवधि में किसी भी हितग्राही को राशन की पात्रता से इंकार नहीं किया जाएगा। हितग्राही द्वारा पुराना राशन कार्ड प्रस्तुत करने पर उनकी पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदान किया जाए।
राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य आगामी 8 जुलाई से 30 अगस्त तक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित अंत्योदय प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से विगत 5 वर्षों में मृत्य व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से अनिवार्य रूप से हटायें तथा नये सदस्यों का नाम भी जोडा जाना है। नवीनीकरण हेतु राशन कार्डधारी मुखिया को मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ, वर्तमान राशन कार्ड का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति और दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न किया जाना है। आवेदक अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर स्थापित सत्यापन केन्द्र में जमा कर सकेंगे। नवीन राशन कार्डों के लिए प्राप्त आवेदन की पृथक सूची बनाकर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा।