प्रथम अनुपूरक बजट 2019-20 के मुख्य प्रावधान

रायपुर : प्रथम अनुपूरक बजट 2019-20 के मुख्य प्रावधान किया गया है –
 
ऽ धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना – छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके कृषि उपज का सही मूल्य दिलाना पहली प्राथमिकता है। प्रथम अनुपूरक में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन के लिए 943 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
ऽ पोषण बाड़ी विकास योजना- 1897 ग्राम पंचायतों में 1 लाख 20 हजार 452 बाड़ियों का इस योजनांतर्गत चयन किया गया है। प्रति बाड़ी 1 हजार रूपये की दर से किसानों को सब्जी एवं फल बीज का वितरण किये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 10 करोेड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
ऽ सहकारी बैंकों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना – सहकारी समितियों/बैंको को ऋण माफी की राशि रूपये 5268.42 करोड़ के विरूद्ध 3750 करोड़ की राशि बैंकों को विमुक्त की जा चुकी है। शेष राशि विमुक्त करने के लिये 768 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रथम अनुपूरक में प्रावधान है।
ऽ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं कॉमर्शियल बैंको को भी अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 1 हजार 600 करोड़ की राशि विमुक्त की जा चुकी है, जिसका लाभ लगभग 4 लाख किसानों को मिला है।
ऽ बिजली बिल आधा योजना- मुख्य बजट में इस योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। प्रथम अनुपूरक में इस योजना के लिए 118 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
ऽ ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना- राज्य के छुटे हुए ग्रामों का विद्युतीकरण एवं प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन, सौर ऊर्जा से ग्रामों के विद्युती करण हेतु 38 करोड़ 22 लाख का प्रावधान रखा गया है।
ऽ सौभाग्य योजनांतर्गत 45 हजार 417 घरों में सोलर होमलाईट स्थापना हेतु 6 करोड़ 78 लाख का प्रावधान है।
ऽ प्रवेश कर अनुदान- जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों के साथ-साथ नगरीय निकायों के निजी राजस्व स्रोतों में भी कमी आई है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिये मुख्य बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अतिरिक्त राशि की मांग को देखते हुए इस मद में 500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
ऽ अमृत मिशन योजना- नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सिवरेज सिस्टम, सार्वजनिक पार्क/गार्डन निर्माण इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 80 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।
ऽ नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना- वर्ष  2017-18 में स्वीकृत 11 नगरीय जल आवर्धन योजनाओं (भाटापारा, तिल्दा-नेवरा, महासमुंद, कवर्धा, नैला-जांजगीर, अकलतरा, जशपुरनगर, बलरामपुर, बैकुंठपुर, मुंगेली, शिवपुरचरचा) को शीघ्र पूर्ण करवाने मुख्य बजट में उपलब्ध 25 करोड़ के अतिरिक्त 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ऽ स्वच्छ भारत मिशन- स्वच्छ भारत मिशन योजना में निजी शौचालय निर्माण तथा सार्वजनिक स्वच्छता हेतु विधिक घटक (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कम्यूनिटी टॉयलेट इत्यादि) का क्रियान्वयन के लिए अनुपूरक बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना- के लिए 322 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है।
ऽ छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता (संजीवनी) निधि के लिए 9 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है।
ऽ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर एवं बिलासपुर को मल्टीस्पेशियलिटी चिकित्सालयों में उन्नयन हेतु 21-21 करोड़ के मान से कुल 42 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ मेडिकल कॉलेज रायपुर के कार्डियोवेस्कुलर विभाग में 195 पद तथा प्रसूति रोग विभाग में 10 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।
ऽ आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण से बचाव हेतु 85 आदिवासी विकासखण्डों में चना वितरण योजना के लिए 170 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ रियायती दर पर नमक वितरण के लिये 50 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ बस्तर संभाग में गुड़ वितरण के लिये 50 लाख का प्रावधान है।
ऽ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश के सभी परिवारों को नवीन राशन कार्ड वितरित करने हेतु आवेदन पत्र एवं नये राशन कार्ड की छपाई हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ महिलाओं एवं बच्चों में सुपोषण एवं टीकाकरण के लिये 93 करोड़ 55 लाख का प्रावधान है।
ऽ किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिये संचालित शुचिता योजना में 4 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ गर्भवती माताओं के सुपोषण के लिये महतारी जतन योजना अंतर्गत गरम भोजन दिये जाने के लिये 6 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
ऽ मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण –
ऽ मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिये 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है।
ऽ पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से भोजन सहायता बढ़ाकार 700 रूपये हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ कैम्पा- प्रतिकरात्मक वन रोपड़ निधि के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का रख-रखाव के लिए 140 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ स्काई योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

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