लॉकडाउन-5.0 की जगह अनलॉक-1.0 : कब खुलेंगे स्कूल, मॉल और मेट्रो, जानिए हर सवाल का जवाब

नई दिल्ली. कोरोना वायरस ( Coronavirus) से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. अनलॉक 1 (Unlock 1) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी.

शनिवार को जारी की गई ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. इस दौरान कई ऐसे सवाल होंगे, जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे. यहां हम दे रहे हैं ऐसे सभी सवालों का जवाब-

  • क्या लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया है?
    नहीं लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से कम संक्रमण वाले और बिना संक्रमण वाले इलाकों में खोले जाने की योजना पेश की गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये इलाकों में लॉकडाउन 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया गया है.
  • कंटेनमेंट जोन? ये क्या हैं?
    एक नियंत्रण क्षेत्र है जहां कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की ज्यादा संख्याएं हैं. किसी क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लेने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकार दिया गया है.बड़े प्रसार के मामले में, नगरपालिका वार्ड, नगरपालिका क्षेत्र, पुलिस स्टेशन क्षेत्र, कस्बों आदि की पूरी आबादी जहां से मामलों और संपर्कों की सूचना दी जाती है, उन्हें नियंत्रण क्षेत्र के रूप में लिया जाता है.जिले की रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) उन मामलों / संपर्कों की सीमा के आधार पर क्षेत्रों की पहचान करती है जिन्हें वे सूचीबद्ध करते हैं और मापते हैं.
  • जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, वहां किस-किस चीज की छूट होगी?
    गैर कंटेनमेंट जोन में लगभग सभी गतिविधियों की छूट होगी. जबकि इन इलाकों में जिन संस्थानों और प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुये बंद किया गया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जायेगा.
  • तो लॉकडाउन को गैर कंटेनमेंट जोन इलाकों में कितने चरण में खोलने का प्लान है?
    गैर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को तीन चरणों में खोलने का प्लान है.
  • ये सभी चरण पूरे करके फिर से पहले जैसी स्थिति आने में कितना समय लगेगा?
    तीन चरणों में खोले जाने वाले ये संस्थान और सेवायें 8 जून से खुलनी शुरू होंगीं. जिसके अगले चरण के तौर पर जुलाई में शैक्षणिक सेवाओं के शुरू करने पर विचार होगा. इन चरणों की सफलता के आधार पर ही चरण तीन में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि को खोले जाने का फैसला किया जायेगा.
  • पहले चरण में कौन सी दुकानें, सेवाएं, स्थल खुलेंगे?
    पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं की शुरुआत होगी. इसके अलावा शॉपिंग मॉल भी खोल दिये जायेंगे. हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी और Covid-19 संक्रमण से बचाव के लिये सुझाए सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा.
  • तो क्या 8 जून से मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जा सकेंगे?
    हां 8 जून से इन जगहों पर जाया जा सकता है, बशर्ते ये कंटेनमेंट में न आते हों. साथ ही यहां पर सामाजिक दूरी और संक्रमण से बचाव के अन्य उपायों का पालन करना बहुत जरूरी होगा.
  • दूसरे चरण में क्या छूट दिये जाने का प्रस्ताव है?
    दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण देने वाले/ कोचिंग संस्थान आदि खोले जाने का विचार है. लेकिन इन्हें राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों से सलाह के बाद ही खोला जायेगा. माता-पिता से भी इस पर बात होगी और इन्हें खोलने का फैसला जुलाई में लिया जायेगा. इनके लिये भी नियम-कायदे बनाये जायेंगे.
  • मेट्रो कबसे चलेगी?
    अभी मेट्रो पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसका फैसला तीसरे चरण में लिया जायेगा.
  • तीसरा चरण कबसे लागू होना है?
    तीसरे चरण के लिए कोई तारीख नहीं तय की गई है. तीसरा चरण, पहले दोनों चरण के विश्लेषण के आधार पर तय किया जायेगा.
  • सिनेमा हॉल कबसे जा सकेंगे?
    अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसका फैसला तीसरे चरण में लिया जायेगा.
  • जिम कबसे जा सकेंगे?
    अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसका फैसला तीसरे चरण में लिया जायेगा.
  • स्विमिंग पूल कबसे जा सकेंगे?
    अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसका फैसला तीसरे चरण में लिया जायेगा.
  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स कबसे चालू होंगीं?
    अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसका फैसला तीसरे चरण में लिया जायेगा.
  • क्या अब एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं?
  • हां बिल्कुल, इस पर अब कोई रोक नहीं है. जब तक आप किसी कंटेनमेंट जोन में नहीं आ-जा रहे. आप अपने राज्य में और राज्य से बाहर कहीं भी बिना किसी अनुमति के जा सकते हैं.

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