नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा एलान किया है। दरअसल, मोदी सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ये 30 सितंबर तक वैध रहेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की वजह से ये फैसला लिया है।
दस्तावेजों की वैधता की समयसीमा बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने जिन दस्तावेजों की वैधता की समयसीमा बढ़ाई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य संबंधित दस्तावेज को शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने राज्यों को दिए ये निर्देश
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, सभी राज्यों को मोटर वाहन कानून और नियम के तहत एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 तक समाप्त हो चुके दस्तावजों को वैध मानने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इन सभी दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र के पास काफी अनुरोध आ रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है।
नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम भी बदले
बता दें कि आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे थे, जिसके बाद इसको लेकर एलान किया गया है।