रायपुर : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए टैक्टर, ऑटो, रिक्शा, मालवाहक, मिनीबस, मिनीट्रक इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए 50 हजार से 3 लाख रूपए सीमा तक ऋण दिया जाता है। ऋण वसूली के लिए सभी बकायादारों को नोटिस दिया जा चुका है। इसमें से अधिकतर बकायादारों को नोटिस प्राप्त हो चुके है कार्यालय में संपर्क कर हितग्राही ऋण की वसूली जमा कर रहे है। विगत दो दिनों में 5 लाख की ऋण प्राप्त हो चुका है। ऋण वसुली के लिए अधिकारियों द्वारा सख्ती बरतने के साथ ही साथ व्यक्तिगत संपर्क कर स्थल पर ही ऋण वसूली नोटिस एवं ऋण वसूली की रसीद दी जा रही है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. टोप्पों ने बताया कि ऋण वसूली हितग्राहियों से प्राप्त हो रही है। अंत्यावसायी ऐसे लोगों को ऋण देकर मालिक एवं व्यवसायी बना रहें है। आज अंत्यावसायी द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में ऋण दिया गया है तथा सफलता पूर्वक हितग्राहियों द्वारा व्यवसाय संचालन की जा रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनान्तर्गत 31 जुलाई तक ऋण आवेदन पत्र भरवाए जा रहे है। ताकि इस वर्ग के लोग मालिक एवं व्यवसायी बन सके। इसके अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले अंत्योदय और आदिवासी स्वरोजगार योजनांतर्गत प्रकरण तैयार करने के लिए कई वार्डों में जहां अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों की बहुलता है, शिविर लगाकर ऋण आवेदन पत्र दिए एवं लिए जा रहे है। इस वर्ग के सदस्य अपने क्षेत्र में जब अंत्यावसायी योजनांतर्गत शिविर लगाए लगाए जाएंगे तो अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर लाभ लें।