रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के कारण जारी रोक पर शर्तो के साथ कुछ रियायतें दे दी है। राज्य सरकार ने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों के संचालन की अनुमति दी है।
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और एसओपी का नियमत:पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। राज्य के अंदर यात्री बस सेवा शुरू होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वहीं केवल निर्धारित स्टापेज पर ही वाहन का ठहराव होगा। यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर मास्क पहनेंगे, बस में गुटका, तम्बाकू और धूम्रपान करना प्रतिबंधित रहेगा। ड्राइवर-कंडक्टर की duty बारी-बारी से रहेगी, बसों को रोज़ाना सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा।