व्यवसायी के लिए खुशखबरी! बकायेदारों को GST ब्याज-पेनल्टी पर मिलेगी छूट

लखनऊ
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत दी है. जीएसटी देने वाले व्यापारियों का पिछले तीन साल में लगा ब्याज और जुर्माने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफ कर दिया है. इसका फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है. योगी सरकार के इस कदम से व्यापारियों और उद्यमियों को ब्याज से राहत मिलेगी तो सरकार को फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. इस योजना का फायदा करीब 1.84 लख करदाताओं को मिलेगा.

ब्याज और जुर्माना होगा माफ
जानकारी के मुताबिक छोटे-बड़े उद्यमियों और व्यापारियों को ब्याज में बड़ी छूट दी है. साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 की जीएसटी जमा करने पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा. सरकार की इस योजना का फायदा  करदाता उठा सकते हैं. इसको लेकर अधिक जानकारी राज्य के कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. इस योजना से सरकार को भी फायदा मिलेगा. इसे सरकारी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

31 मार्च तक उठा सकते हैं फायदा
जानकारी के मुताबिक योजना के बारे में जानकारी देने के लिए टैक्सपेयर्स को विभाग की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी दी जा रही है. योगी सरकार के व्यापारियों और उद्यमियों को दी गई इस राहत को बड़ा कदम माना जा रहा है. प्रमुख सचिव के मुताबिक सरकार व्यापारियों के हितों के लिए पूरी तरह तैयार है. उनके हितों का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. टैक्सपेयर्स के हितों का ध्यान रखा जाएगा. ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को इस योजना का फायदा उठाने की अपील की है. बता दें कि 31 मार्च 2025 तक इसका फायदा लिया जा सकता है.

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