आतंकी नेटवर्क को लेकर सनसनीखेज खुलासा, 6 वर्ष पुराने मामले में हुई सुनवाई, सुनाई 5 वर्ष कैद और जुर्माना की सजा

पंजाब
पंजाब में 6 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई हुई है। मामले में दो लोगों आरोपी बताते हुए कोर्ट ने 5 वर्ष कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है।

बता दें कि कोर्ट ने उक्त मामले में लखबीर सिंह निवासी होशियारपुर को 2 साल की कैद व 2,000 रुपए जुर्माना व सुरिंदर कौर उर्फ सुखप्रीत कौर निवासी फरीदकोट जो नर्स थी, को 5 साल कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस उक्त मामले में एक अन्य आरोपी सुरिंदर सिंह को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरिंदर सिंह लखबीर सिंह को हथियार मुहैया कराता था लेकिन उससे हथियार बरामद नहीं हुए थे जिसके चलते कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

वहीं खुलासा हुआ है कि लखबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक सिख रेजिमेंट नाम से सोशल ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे जो कोड वर्ड में अपनी सारी बात करते थे। बता दें कि लखबीर सिंह दुबई में ट्रक चलाने का काम करता था। वहीं से नेटवर्क चला रहा था। वह परमजीत उर्फ पम्मा के संपर्क में था। परमजीत पम्मा बब्बर खालसा इंटरनेशन का सदस्य है। लखबीर सिंह आई.एस.आई. की साजिश के तहत पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश में था। वह 2019 में भारत आया था जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सुरिंदर कौर भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सुरिंदर कौर सोशल मीडिया के जरिए उसके संपर्क में आई थी।

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