रायपुर : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशनकार्डों एवं हाॅकर के लिए माह अगस्त के लिए कुल 6636 किलो लीटर केरोसिन का संशोधित आबंटन जारी किया गया है। इनमें उचित मूल्य दुकानों के लिए 6592 तथा हाॅकर्स के लिए 44 किलो लीटर केरोसिन शामिल है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर राशनकार्डधारियों को केरोसिन वितरण के लिए प्रति हाॅकर 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। केरोसिन का जिलेवार आबंटन इस प्रकार है-बस्तर 276 किलो लीटर, बीजापुर 96, दंतेवाड़ा 96, कांकेर 228, कोंडागांव 192, नारायणपुर 36, सुकमा 96, कोरबा 336, बेमेतरा 180, दुर्ग 264, कवर्धा 228, राजनांदगांव 324, धमतरी 156, गरियाबंद 240, बलरामपुर 264, किलो लीटर का आबंटन जारी किया गया है।
इसी प्रकार बिलासपुर 461, हाॅकर के लिए 19.3, जांजगीर 406, हाॅकर के लिए 1.53, मुंगेली 191, हाॅकर के लिए 1.44, रायगढ़ 344, हाॅकर के लिए 3.99, बालोद 155, हाॅकर के लिए 1.1, बलौदाबाजार 301, हाॅकर 10.8, महासमंुद 276, हाॅकर के लिए 0.09, रायपुर 324, हाॅकर के लिए 0.08, जशपुर 299, हाॅकर के लिए 1.36, कोरिया 203, हाॅकर के लिए 0.85, सरगुजा 322, हाॅकर के लिए 2.46, सूरजपुर 299, हाॅकर के लिए 0.93 किलो लीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा इस आशय का पत्र समस्त जिला कलेक्टर और राज्य स्तरीय समन्वयक, आॅयल उद्योग को प्रेषित किया गया है।