रायपुर, 28 अगस्त 2020
राज्य शासन ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति एवं फसल क्षति को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावितों के लिए शीघ्र आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक-एक करोड़ रूपए के अग्रिम आहरण करने के अधिकार भी दिया गया है।