देश में तीन तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है और इसके लिए सजा भी निर्धारित कर दी गई है। हालांकि बावजूद इसके इससे संबंधित मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सामने आया है। यहां भिवंडी में पुलिस ने पत्नी को तीन तलाक देने के सिलसिले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने कहा कि खालिद शेख के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ‘29 अगस्त को, आरोपी ने अपनी साली के फोन पर कॉल करके पत्नी से झगड़ा किया और फिर तीन बार तलाक बोलकर उसके साथ रिश्ता समाप्त कर दिया।’
गौरतलब है कि संसद की तरफ से कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साथ तीन बार ‘तलाक तलाक तलाक’ बोलकर पत्नी से रिश्ता खत्म करने की प्रथा को गैरकानूनी बनाया जा चुका है।