बीज नियंत्रण आदेश का उल्लंघन : बीज विक्रय अनुज्ञा 15 दिवस के लिए निलंबित

रायपुर : कृषि विभाग द्वारा मेसर्स अथर्वा एग्रो केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड को जारी बीज विक्रय अनुज्ञा आगामी 15 दिवस के लिए निलंबित कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
 राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) द्वारा जारी आदेश के अनुसार विग्नेशवरा हाइब्रिड सीड्स कंपनी तेलंगाना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बीज विक्रय एवं भंडार के लिए कृषि विभाग द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी। इसकी जानकारी होने के बाद भी मेसर्स अथर्वा एग्रो केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा वीग्वेश्वरा हाइब्रिड सीड्स कम्पनी के बीजों का भंडारण कराया गया जो बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खंड 3 (1) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।
 राज्य अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 15 (बी) में दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग जिले के मेसर्स अथर्वा एग्रो केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड के ग्राम रवेलीडीह को बीज विक्रय के लिए जारी की गई नवीनीकृत अनुज्ञा को आगामी 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

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