अर्नब की गिरफ्तारी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 2 जजों की बेंच करेगी अंतरिम जमानत पर सुनवाई

सच और इंसाफ की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गयी है। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

अर्नब की गिरफ्तारी को 7 दिन हो चुके है, इस मामले में अब रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा और अर्नब के लिए राहत की मांग करेगा। आज सुबह साढे दस बजे सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की याचिका पर सुनवाई होगी। अर्नब ने हमेशा ही कानून के दायरे में रहते हुए सच के लिए आवाज उठाई है और यही अर्नब की सबसे बड़ी ताकत है। अब टीम रिपब्लिक को भरोसा है कि देश की सर्वोच्च अदालत अर्नब के साथ इंसाफ जरूर करेगी।

बता दें, हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की पीठ ने अर्नब की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सेशन कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। वह सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को चार दिन के अंदर इस मामले पर फैसला सुनाने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी को चार नवंबर को उनके घर से एक बंद हुए केस में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अलीबाग कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद उन्हें अलीबाग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। हालांकि आठ नवंबर को अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया था।

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