रायपुर. बोरियाखुर्द में रोहित तांडी की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले नाबालिग की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खौफ फैलाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुबेनाइल एक्ट का फायदा मिलना मुश्किल है। उस पर दुर्दांत हत्या के आरोपी की तरह कोर्ट में केस चलेगा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर हत्या का वीडियो वाॅयलर करने पर पुलिस और धाराएं बढ़ाएगी। टिकरापारा पुलिस ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चार्जशीट में उसकी हत्या का काला चिट्ठा पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। यही नहीं, उसे 18 साल की उम्र तक बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। 20 साल के बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। गौरतबल है, नेहरूनगर निवासी रोहित तांडी की रविवार रात जुबेर और उसके नाबालिग भाई ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। रोहित के जमीन पर गिरने के बाद नाबालिग ने उस पर चाकू से अनगितन वार किया। इस दौरान उसके दोस्तों ने हत्याकांड का वीडियो बनाया था। टिकरापारा पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल जुबेर सेंट्रल जेल और नाबालिग माना बाल संप्रेक्षण गृह में बंद है।
जुबेनाइल एक्ट का नहीं मिलेगा फायदा अधिवक्ता फैसल रिजवी ने बताया कि अगर नाबालिग की उम्र 16 साल से अधिक है और उसके अपराध गंभीर हैं, तो जुबेनाइल एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। टिकरापारा हत्याकांड में नाबालिग का केस भी बालिग हत्या के आरोपी की तरफ सेशन कोर्ट में चलेगा। नाबालिग पर और भी केस दर्ज पुलिस के मुताबिक जुबेर और उसका नाबालिग भाई दोनों अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। नाबालिग के खिलाफ कोतवाली थाने में पहले भी हत्या की कोशिश समेत अन्य केस दर्ज हैं। यही नहीं, जुबेर और उसका नाबालिग भाई गांजा और मादक पदार्थों का सेवन करने के साथ खरीद-फरोख्त करते रहे हैं। खौफ फैलाने बनाया था वीडियो पुलिस के मुताबिक जुबेर और उसका भाई आदतन बदमाश हैं। उन्होंने बदमाशों के बीच खौफ पैदा करने के लिए रोहित की हत्या का लाइव वीडियो बनाया। इसके बाद उसे वॉयरल किया, ताकि आगे अपने इलाके में अवैध कारोबार बेखौफ होकर कर सकें। नाबालिग के लिए यह है नियम जानकारों के मुताबिक, नाबालिग हत्या के आरोपी को 18 साल की उम्र तक बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। इस दौरान अगर उसे सजा हो गई, तो उसे 22 साल की उम्र तक सेफ्टी होम में रखा जाता है। 22 साल की उम्र पूरी होने के बाद बालिग को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। धारा बढ़ाई जाएगी