कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला महासमुंद छ0ग0
पे्रस विज्ञप्ति।। दिनांक 16.12.2020
35 बोरी प्रतिबंधित तम्बाकूयुक्त सुहाना पसंद गुटखा के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार।
HR-55-S-1641 कंटेनर वाहन में भरकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जिलों में खपाने हेतु ला रहा था गुटखा।
जुते-चप्पल व फार्चून सामान के बीच छिपाकर ला रहे थे उक्त गुटखे को।
पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा जिलें के समस्त थाना/चैकी प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ एवं प्रतिबंधित गुटखा के अवैध बिक्री पर अंकुश लाने हेतु निर्देशित किया था। जिसके तहत् थाना/चैकी प्रभारी व सायबर सेल की टीम मुखबीर लगाकर प्रतिबंधित गुटखा बिक्री करने वाले पर नजर रखी हुई थी कि दिनांक 15.12.20 को रात्रि में मुखबीर से सूचना मिली एक कंटेनर हरियाणा पासिंग कंटेनर बरोंड़ा चैक के आस-पास संदिग्ध अवस्था में खड़ी है। उक्त सूचना पर से अलग-अलग जगहो में टीम को लगाकर संदिग्ध वाहन पर नजर रखी जा रही थी व पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर स्वयं उक्त वाहन के पता तलाश हेतु पेट्रोलिंग वाहन में निकले तभी उन्हे बरोंड़ा चैक से आगे तरफ से एक कंटेनर क्रमांक एच.आर. 55 एस/1641 खड़ी दिखी। जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा बरोंडा चैक महासमुंद मे रोककर पूछताछ किया गया। वाहन चालक द्वारा दिल्ली से फार्चुन सामान रखना बताया। जिसे रायपुर व बलौदाबाजार ले जाना बताया। चालक के पास बिल्टी की मांग करने पर बिल्टी दिखाया व चालक का हावभाव देखकर शक होने पर कंटेनर को खोलवाकर तलाशी ली गई। जिसकें अंदर रिलेक्सो फ्लाईट चप्पल के कार्टून एवं टीक-टाक रैपर के कार्टून व मिक्चर के बीच में छिपाकर कंटेनर के सामने की ओर 35 बोरियों में प्रतिबंधित सुहाना पसंद गुटखा रखा गया था। ड्रायवर से पूछताछ करने पर अपना नाम जुबेर पिता जमालूदीन उम्र 38 वर्ष सा. नई थाना पुनहाना जिला नुह (मेवात) हरियाणा का होना बताया जो दिल्ली से माल भरकर जिला रायपुर एवं बिलासपुर खपाने हेतु लाना बताया व रास्ता भटकना बताया। वाहन चालक से तम्बाकूयुक्त सुहाना पसंद गुटखा परिवहन करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज मांगा गया। जिसके द्वारा गुटखा रखने व उनका परिवहन करने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही करा पाने व छत्तीसगढ़ राज्य में जर्दायुक्त गुटखा प्रतिबंधित होने से 35 बोरियों में भरा 6-6 कट्टी प्रत्येक कट्टी का कीमत 6000 रूपयें जमला कीमती 12,60,000 रूपयें को जप्त किया गया। आरोपी द्वारा इस प्रतिबंधित गुटखे को अपने मन मुताबीक रेट पर बिक्री करते है। आरोपी को मौके पर से गिरफ्तार कर थाना महासमुंद में धारा 6,7,20(2) कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी (पुलिस) महासमुंद श्री नारद सूर्यवंशी के निर्देशन में थाना महासमुंद प्रभारी निरी0 शेर सिंह बंदे सायबर सेल प्रभारी उप निरी0 संजय सिंह राजपूत, उनि0 योगेश सोनी, प्रआर0 मिनेश धु्रव, आर0 राहुल टण्डन, गिरधारी द्वारा की गई है।