छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए 28 जनवरी से फिजिकल टेस्ट, 22 से मिलेगा एडमिट कार्ड

रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) में भर्ती के लिए 28 जनवरी से फिजिकल टेस्ट (Physical test) शुरू होगा. पुलिस विभाग ने आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शेड‌्यूल जारी कर दिया है. 2 साल से अटकी ये भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है. इसमें 30 सितंबर 2018 में हुई इसी पद की लिखित परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी शामिल होंगे. हालांकि, इसके लिए भी उन्हें आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बीते बुधवार को देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया. भर्ती आरक्षक के पद पर होनी है. सितंबर 2018 में 2259 पोस्ट के लिए 48 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी. इन्हें ही फिजिकल टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी शेड‌्यूल के मुताबिक, शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 28 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी. फिजिकल टेस्ट के लिए प्रदेशभर में पांच सेंटर बनाए गए हैं. इनमें स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा (रायपुर), दूसरी वाहिनी, छसबल, सकरी (बिलासपुर), पांचवीं वाहिनी, छसबल, कंगोली (जिला बस्तर), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्राउंड, अंबिकापुर तथा पहली एवं सातवीं वाहिनी, छसबल, भिलाई (जिला दुर्ग) शामिल है. यहां उम्मीदवार अपना फिजिकल टेस्ट करा सकते हैं.

लगानी होगी दौड़
आरक्षक पद के फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवारों को 800 मीटर और 100 मीटर की दौड़, लंबी कूद, शॉट-पुट (गोला फेंक) और ऊंची कूद का टेस्ट देना होगा. इस संबंध में मार्किंग पेटर्न और दूसरी जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट https://cgpolice.gov.in पर भी मिल सकती है. फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडीडेट 22 जनवरी को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से अपना प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भी अभ्यर्थियों को जानकारी दी जा रही है.
कोर्ट में जा चुका है मामला

पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा साल 2018 में ली गई इस परीक्षा को राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने रद‌्द कर दिया था. इसके बाद अभ्यार्थियों के एक समूह ने बिलासपुर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस परीक्षा को निरस्त करने पर रोक लगा दी थी. करीब एक साल पहले कोर्ट ने यह फैसला दिया था. राज्य में सरकार बदलने के बाद इसे 27 सितंबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था. चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त किए जाने के सरकार के आदेश को अमान्य किया जाता है. साथ ही 90 दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाए. लिखित परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में भाग लेंगे, इसके बाद आए अंकों के आधार पर भर्ती होगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *