यूपी में अब ट्रेन और क्रूज में शराब बेची जा सकेगी. राज्य सरकार ने बार लाइसेंस में बदलाव कर इसे सरल बनाते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दी है. सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 में बदलाव करते हुए नई नीति लागू की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है. अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त देंगे. उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा.
पहले क्या थी बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था. जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर इसे मंडलायुक्त को भेजते थे. मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे. यह समिति अपनी संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी. पुरानी व्यवस्था के तहत आबकारी आयुक्त अपनी संस्तुति देकर इसे प्रमुख सचिव आबकारी को भेजते थे. इसके बाद प्रमुख सचिव अपनी संस्तुति लगाकर इसे आबकारी मंत्री को भेजते थे, जिसके बाद अंत में आबकारी मंत्री इसे अपनी स्वीकृति देते थे.
पहले क्या थी बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था. जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर इसे मंडलायुक्त को भेजते थे. मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे. यह समिति अपनी संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी. नए प्रावधानों में बार कमेटी समाप्त
सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 में बदलाव करते हुए नई नीति में बार कमेटी को समाप्त कर दिया है. नई व्यवस्था में राज्य सरकार ने जिलाधिकारी अब अपनी संस्तुति सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त इसकी स्वीकृति देंगे. अधिकारियों के मुताबिक, संशोधिति नियमावली में रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है. वहीं उतर प्रदेश आबकारी नियमावली 2020 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय बार समिति की ओर से संस्तुत प्रकरणों पर अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर बार अनुज्ञापनों को स्वीकृत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है.