बार एवं रेस्टोरेंट मे धारा 4 व 5 के तहत हुई चलानी कार्यवाही

रायपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत रायपुर के बार एवं रेस्टोरेंट मे धारा 4 व 5 के तहत चलानी कार्यवाही की गई । 26 चालानी कार्यवाही से 5200 रूपये की राशि वसूल की गई ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन से एनटीसीपी कंसल्टेंट के नेतृत्व में जोन क्रमांक 08 में रेस्टूरेंट एवं बार में चालानी कार्यवाही की गई चालानी कार्यवाही में ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश साहू , डॉ टेकचंद ,पुलिस विभाग से नेताम , स्वास्थ विभाग से , जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैकरा, डॉ सृष्टि यदु, जिला सलाहकार एवं नेहा सोनी सोशल वर्कर की मौजूदगी में हुई ।
जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ सृष्टि यदु ने बताया चालानी कार्यवाही के दौरान डॉल्फिन रेस्टोरेंट महाराजा पान पैलेस, बंजारन बार एवं रेस्टूरेंट में एस ट्रे प्रत्येक टेबल में व सिगरेट पाया गया व किसी भी बार मे स्मोकिंग जोन नही पाया गया ,साथ ही कही पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड नही पाया गया।

डॉ. यदु ने कहा चलानी कार्यवाही में बार रेस्टूरेंट में पाया गया की स्मोकिंग को बढ़ावा दिया जाता है यहां पर सिगरेट बेचा जाता है।। होटलों में स्मोकिंग जोन नही गया । नो स्मोकिंग व 18 वर्ष के कम उम्र को खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का स्टीकर नही पाया गया।

क्या कहती हैं धाराऐं -:

धारा 4

१.सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है।
२.सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल से सुस्पष्ट स्थान पर एक काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को काटती हुए प्रदर्शित होगी ।
४.बोर्ड के नीचे प्रभारी/मालिक (जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नंबर लिखा हो, यदि सार्वजनिक मालिक/प्रभारी उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा ।
५.सार्वजनिक स्थानों पर (स्मोकिंग एड) सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण (माचिस) उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
६.केवल 30 कमरों से ज्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है, लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है ।
उक्त नियमों के उल्लंघन पर ₹200 तक का जुर्माना किया जा सकता है ।

धारा 5

१.तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
२.तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर काले अक्षरों में सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर ‘’तंबाकू से कैंसर होता है’’ लिखा होना चाहिए।
४.तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए।
५.टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है।
उक्त नियमों को उल्लंघन पर 1 से 5 वर्ष की कैद ₹1000 से ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है

धारा 6

१.18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
२.18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
३.नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए।
४.बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है ।
५.शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है ।
६.शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा हो कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है । उक्त नियमों के उल्लंघन पर ₹200 का जुर्माना किया जा सकता है।

धारा 7
१.बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है ।
२.यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेट 40% भाग पर स्पष्ट रूप में छपे जाने आवश्यक है।
३.चित्रत वैधानिक चेतावनी प्रतिवर्ष बदलनी आवश्यक है।
४.यह चित्रत वैधानिक चेतावनी चबाने वाले और पीने वाले तंबाकू में निम्न रूप से छपी होना चाहिए।

उक्त नियम के उल्लंघन पर 2 से 5 वर्ष की कैद व ₹1000 से ₹10000 का जुर्माना किया जा सकता है।

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