कोरोना काल में रिहा किए गए कैदियों को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश से 2674 विचाराधीन कैदियों को सरेंडर करने का आदेश ने दिया है. 15 दिन के अंदर इन कैदियों को सरेंडर करना होगा. शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस बाबत आदेश दिया है. कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते इन कैदियों को जमानत दी गई थी. इनको उच्च न्यायलय ने 2 से 13 नवंबर, 2020 के बीच चरणबद्ध तरीके से सरेंडर करने को कहा था.

अब शीर्ष अदालत ने इन सभी कैदियों को सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोरोना के कारण इन कैदियों को रिहा किया गया था, किन्तु कोरोना का खतरा कम होने के कारण उन्हें वापस जेल जाने का आदेश दिया गया है. दूसरी तरफ, भारत में एक दिन में कोरोना के 15,510 नए केस सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की तादाद 1.11 करोड़ से अधिक हो गई है. वहीं, लगातार पांचवे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह 1,68,627 पर पहुंच गई है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, देश में संक्रमण के केस बढ़कर 1,11,12,241 हो गए हैं. वहीं, 106 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,57,157 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, कुल 1,07,86,457 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के रिकवर होने की दर 97.07 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.41 फीसद है. देश में अभी 1,68,627 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का उपचार चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.52 फीसद है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *