रायपुर : रायपुर जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2 लाख 43 हजार 668 परिवार और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख 95 हजार 833 परिवार पात्र है। यह योजना इनटाईटल बेस्ड याजना है अतः पात्र परिवार योजना के दिशा निर्देशानुसार बीमा अवधि के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रूपये एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 50 हजार रूपये तक के स्वास्थ सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ अधिकारी रायपुर डॉ. आर.के. सोनवानी ने बताया कि पात्र परिवार ईलाज की आवश्यकता होने पर कभी भी पंजीकृत शासकीय या निजी चिकित्सालय में पदस्थ आयुष्मान मित्र की सहायता के.वाई.सी. करवा सकते है। पात्र परिवार आयुष्मान भारत ई-कार्ड प्राप्त कर योजना के दिशा निर्देशानुसार ईलाज का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना पिछले स्मार्ट कार्ड पंजीयन की भांति अर्थात पूर्व से आयुष्मान भारत का ई-कार्ड बना कर रखने की कोई आवश्यकता या अनिर्वायतः नहीं है। इसके लिए जिले में किसी भी प्रकार का शिविर नहीं लगाया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत अपनी पात्रता जानने हेतु वेबसाइड www.mera.pmjay.gov.in में जाकर चेक कर सकते है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों धरसींवा, आरंग, अभनपुर, गोबरा-नवापारा, तिल्दा एवं बीरगांव, शासकीय दंत चिकित्सालय, टी.बी. हॉस्पिटल कालीबाड़ी एवं पुराना नर्सेस हॉस्टल कक्ष क्रमांक 25 घड़ी चौक के कियोस्क केन्द्रों में जिले के पात्र परिवारों एवं उनके सदस्यों जिन्हें उपचार की आवयश्यकता है या परिवार के अन्य नए सदस्य का नाम जोड़ना है, ऐसे पात्र हितग्राहियों का यूनिक पीएमजेएवाइ आईडी/ई-कार्ड (pmjay id/E-card)जारी किया जा रहा है। पीएमजेएवाइ आईडी जारी किये जाने हेतु राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर आना है । पीएमजेएवाइ आईडी जारी करने की प्रक्रिया निःशुल्क है तथा केवल जिले के शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में ही किया जा रहा है जिसका निर्धारित समय सुबह 10ः30 से शाम 5 बजे तक रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति या मरीज के भर्ती होने पर पीएमजेएवाइ आईडी की प्रक्रिया पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालय में तुरंत कर दिया जाता है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंम्बर 14555 एवं 104 या कार्यालय मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी में प्राप्त किया जा सकता हैं।