औसत अच्छे किस्म के फेल धान खरीदने के लिए राज्य शासन ने जारी किए निर्देश
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्रों के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित धान बीज का क्रय किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान धान उत्पादन की दृष्टि से धान बीजों के योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें फेल भी किया जाता है। इन फेल धान बीजों का उपयोग चावल बनाकर खाने के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग बीज के रूप में नहीं किया जा सकता। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादक कृषकों के औसत अच्छे किस्म के फेल हुए धान बीजों, को समर्थन मूल्य पर समिति के माध्यम से खरीदे जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार फेल धान बीज औसत अच्छी किस्म का होने पर ही खरीदी केन्द्र में क्रय किए जाएंगे। कृषक द्वारा उक्त धान को खरीदी केन्द्र पर लाए जाने पर प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही धान समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। धान के भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छे किस्म का स्पेशीफिकेशन, समितियों में प्रदर्शित किया जाएगा। बीज निगम के प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी के द्वारा कृषक को फेल धान बीज के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। यह बीज 31 मई 2019 तक खरीदे जाएंगे।
धान खरीदी हेतु पंजीकृत कृषक को अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान विक्रय करने की पात्रता निर्धारित की गई है। अतः कृषक द्वारा फेल धान बीज विक्रय की पात्रता उसके द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की पात्रता की सीमा तक होगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी पंजीकृत कृषक के द्वारा धान बोवाई का रकबा 2 एकड़ है एवं उसके द्वारा 20 क्विंटल धान विक्रय समर्थन मूल्य पर किया जा चुका है तो वह फेल धान बीज 10 क्विंटल की सीमा तक ही विक्रय कर सकता है।
किसानों से कहा गया है कि वे धान विक्रय करते समय अपने क्षेत्र की समिति में पंजीकृत कृषक कोड नंबर साथ में लावे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को भुगतान, धान का परिवहन एवं निराकरण खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित नीति के अनुसार की जाए।