अब घर बैठे रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस और RC, आधार कार्ड से करना होगा अप्लाई, ये है पूरा प्रोसेस

आपका आधार नंबर बहुत काम की चीज है. बड़े से बड़ा काम चुटकी में हो जाता है, वह भी घर बैठे. एक और बड़े काम की सुविधा मिलने जा रही है जिसके लिए लोग पता नहीं कहां-कहां के चक्कर लगाते हैं. यह काम आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से जुड़ा है. आने वाले समय में आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) और आरसी (RC) को रिन्यू करा सकेंगे, वह भी अपने आधार कार्ड से.

आईटी मिनिस्ट्री ने अभी हाल में जारी एक अधिसूचना में इस बात के संकेत दिए हैं. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है. आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक सूचना की मदद से लोगों को कई तरह की ऑनलाइन सुविधाएं दी जा सकेंगी. जैसे गाड़ी का लर्नर लाइसेंस बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का रिन्यूअल कराना हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चालान (RC) बनवाना हो या गाड़ी के कागज पर पता बदलवाना हो तो आधार के जरिये घर बैठे ये काम किए जा सकेंगे.

क्या कहा सड़क मंत्रालय ने

अगस्त महीने में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने आईटी मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा था. पत्र में मांग की गई थी कि आधार ऑथेंटिकेशन को डीएल और आरसी से जुड़े काम में इस्तेमाल की अनुमति दी जाए. इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) रूल्स का हवाला दिया था. परिवहन मंत्रालय का कहना है कि आधार से अगर डीएल और आरसी के रिन्यूअल को जोड़ दिया जाए तो फर्जी कागजात बनवाने का सिलसिला रुक जाएगा.

आधार की जरूरत क्यों

आरसी और डीएल में आधार का इस्तेमाल नहीं होता इसलिए लोग कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं. परिवहन मंत्रालय का कहना है कि अगर रिन्यूअल का काम आधार से जोड़ दिया जाए तो लोगों को आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे और घर बैठे ये काम ऑनलाइन कराए जा सकेंगे. कोविड जैसी महामारी में लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और संपर्क से बच सकेंगे. परिवहन मंत्रालय का कहना है कि सुशासन और जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से रोकने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति दी जानी चाहिए. इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और आम जन के जीवन को आसान बनाया जा सकेगा.

2018 में आया था नियम

साल 2018 में परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के सिवा और किसी काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता. जुलाई 2019 में संसद ने एक संशोधन बिल पास कर यह नियम बनाया कि आधार को पहचान पत्र के रूप में ऐच्छिक इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी इच्छा हो तो आधार दें वरना न दें. किसी अन्य दस्तावेज को भी पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकेगा. अभी तक यही नियम चल रहा है.

लाइसेंस में आधार की जरूरत क्यों

ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और राज्य का बाशिंदा है लेकिन रोजगार किसी और प्रांत में करता है तो वह अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस रखता है. नियमतः एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस होना चाहिए जो आधार की तरह यूनिवर्सल होना चाहिए. एक ही लाइसेंस हर राज्य में मान्य हो. यह तभी हो पाएगा जब लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा. ड्राइविंग लाइसेंस से जैसे ही आधार को जोड़ा जाएगा, डुप्लीकेट लाइसेंस पर लगाम कसने में मदद मिलेगी.

आधार और लाइसेंस को ऐसे जोड़ें

  • अपने राज्य के रोड ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट खोलें
  • वहां link aadhaar पर क्लिक करें
  • ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर driving license का ऑप्शन चुनें
  • यहां ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें और get details ऑप्शन पर क्लिक करें
  • अब 12 अंकों का आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर भी दर्ज करें. ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए
  • प्रोसेस को पूरा करने के लिए submit बटन पर क्लिक करें
  • आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा
  • अब फॉर्म में ओटीपी डाल दें ताकि आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को जोड़ने का काम पूरा हो सके

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