अगर आप भी कार, बाइक, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वहन चलाते है तो यह खबर आपके लिए ही है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है जिसकी जानकारी नही होने से आपको नुकसान भी हो सकता है। दरअसल अगर आपका भी चलान कटा है तो ट्रैफिक पुलिस ने उसके निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई जाएंगी।
इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए सभी प्रकार के वाहनों (व्यवसायिक वाहनों सहित) ऑन दा स्पॉट चालान और नोटिस ब्रांच द्वारा जारी चालानों का निपटारा तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाऊस, साकेत, रोहिणी, राउस एवेन्यू और द्वारका न्यायालय परिसरों के किसी भी कोर्ट में सभी नोटिस/चालान पर्ची वादियों द्वारा दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है और न्यायालय परिसरों में प्रिंटआउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
नोटिस/चालान को डाउनलोड करने के और उनका प्रिंटआउट लेने के लिए, आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉग आन करना होगा। चालानों के निपटारे के लिए आपको दिए गए निर्धारित समय पर चालान में वर्णित किए गए कोर्ट नंबर पर जाना होगा। इसके अलावा जिन वाहन चालक का चालान कटा है वह उनके लिए उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लगाई जा रही है। आप वहां जाकर भी अपने चालान का निपटारा करा सकते है।
जानिए किस नियम को तोड़ने पर लगेगा अब कितना जुर्माना
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना
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