Ayodhya Case Verdict 2019 : बिलासपुर जिले में सभा, जुलूस व पटाखों पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्‍वागत

बिलासपुर। अयोध्‍या मामले में सु्प्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार 9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज अयोध्या मामले पर फैसले के बाद जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

जिले में पुलिस संवेदनशील इलाको में सर्चिंग कर रही है। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया की सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर है। शांति, सौहार्द व सुरक्षा की दृष्टि से अलग-अलग पाइंट्स बनाये गए है, जहां जवान तैनात है.फिलहाल सभी जगहो पर शांति हैं, अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो तत्काल पुलिस को जानकारी दे। सभी शराब दुकाने बंद हैं। पटाखे और डीजे को भी प्रतिबंधित किया गया है।

अयोध्‍या पर फैसले का सभी वर्गों ने स्‍वागत किया है। नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल प्रवक्ता शैलेन्द्र जायसवाल ने इसका स्‍वागत किया है।

9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिले में शिक्षण संस्‍थान भी बंद हैं। कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है।

शहर में पुलिस फोर्स तैनात हैं। कलेक्टर आज आधा घंटा पहले ही ऑफिस पहुंच गए हैं। तमाम आला अधिकारी उनके चेम्बर में बैठे हैं। पुलिस लाइन से जगह-जगह चौक चौराहा पर पुलिस बल भेजे जा रहे हैं। शहर के अग्रसेन चौराहा सहित प्रमुख मार्गों पर अभी सन्‍नाटे जैसी स्थिति है। कहीं से कोई अप्रिय खबर नहीं मिली है। व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष अनिल तिवारी ने भी इस फैसले का स्‍वागत किया है।

बिलासपुर जिला मुख्यालय में सौहार्द का वातावरण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनजीवन बेहद शांतिपूर्ण। कलेक्टर व एसपी लगातार ले रहे अपडेट। ग्रामीण इलाकों में एसडीएम व तहसीलदार की लगी ड्यूटी। ग्रामीण इलाकों में भी शांतिपूर्ण माहौल।

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