Ayodhya Case Verdict 2019 : सरगुजा में 15 दिन के लिए धारा 144 लागू, सीएम का मैनपाट प्रवास भी स्थगित

अम्बिकापुर। अयोध्या फैसले के मद्देनजर सरगुजा जिले में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी 23 नवंबर तक विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग एक साथ रैली ,सभा, धरना अथवा आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे ।शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरगुजा कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने उक्त आदेश जारी किया है। अयोध्या मसले पर आए फैसले के बाद सरगुजा जिले में पूरी तरह शांति है लेकिन पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।

फैसले के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनी रहे इसी उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह के अभिमत के आधार पर कलेक्टर डॉ सारांश मित्र ने शनिवार सुबह 7 बजे से ही समूचे सरगुजा जिले में धारा 144 लागू किए जाने का आदेश जारी किया है ।यह आदेश 23 नवंबर तक प्रभावशील रहेगा ।

इस अवधि में किसी को भी धरना, सभा, जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी। लोक शांति के मद्देनजर जारी इस निर्देश का असर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में बुद्धिजीवी वर्ग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहा है लेकिन उत्साही युवाओं के कुछ संगठन शहर में रैली, आतिशबाजी की तैयारी में भी लगे हैं ऐसे सभी संगठन के लोगों से पुलिस अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं करने की अपील की है जिससे शहर की शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ सके।

सरगुजा पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने बताया कि अंबिकापुर शहर में 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया है। शहर में पेट्रोलिंग पार्टी बढ़ा दी गई हैं। अयोध्या मसले का फैसला आने के बाद एकाध संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा आतिशबाजी और रैली निकालने की तैयारी के संबंध में जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों से संपर्क स्थापित किया और व्यक्तिगत रूप से सौहार्द बनाए रखने की अपील की ।

इसका असर यह हुआ कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से शांति बनी हुई है अंबिकापुर शहर में लोगों की दिनचर्या आम दिनों की तरह बनी हुई है ।एसपी ने आम लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए इस फैसले को हार जीत के रूप में ना देखते हुए अंबिकापुर शहर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप रहने प्रेरित किया है।

सीएम का मैनपाट प्रवास स्थगित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैनपाट प्रवास स्थगित हो गया है। अयोध्या मसले पर आए फैसले के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रवास स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि सरगुजा कलेक्टर ने धारा 144 का जो आदेश जारी किया था, उसमें मैनपाट के कमलेश्वरपुर को मुक्त रखा गया था। कमलेश्वरपुर में मुख्यमंत्री को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही रात्रि विश्राम भी करना था। शनिवार शाम 4 बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक के लिए कमलेश्वर पुर में धारा 144 के प्रभावी नहीं होने का आदेश भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जारी किया गया था। लेकिन कोरिया जिले से मुख्यमंत्री सीधे राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।

मैनपाट की सारी तैयारियां धरी रह गई

मुख्यमंत्री के प्रवास को देखते हुए मैनपाट में व्यापक तैयारियां की गई थी ।प्रवास स्थगित होने से सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई ।कमलेश्वरपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहां सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिली मैनपाट में मौजूद अधिकारी कर्मचारी वापस लौट आए ।सुरक्षाकर्मियों को भी वापस भेज दिया गया है।

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