भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना में 14 फरवरी को बिजली कंपनी की टीम ने चेकिंग के दौरान पांच लोगों द्वारा अमानक स्तर के बिजली तारों का लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ ही थाना मुरैना में एफआईआर दर्ज कराई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक मुरैना पी.के.शर्मा ने बताया है कि मुरैना प्रथम संभाग अंतर्गत कंपनी की टीम ने चेकिंग के दौरान अनिल कुमार शर्मा पुत्र रामशंकर शर्मा, जगदेव शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा, केशव सिंह राठौर पुत्र पूरन सिंह, गजेन्द्र सिंह राठौर पुत्र रमेश सिंह राठौर एवं बलराम खटीक पुत्र लाखाराम खटीक द्वारा प्रतिबंधित तारों का उपयोग कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर क्रमश: 15 हजार 562 रूपये, 8 हजार 492 रूपये, 8 हजार 88 रूपये, 5 हजार 903 रूपये एवं 17 हजार 11 रूपये का देयक जारी करने के साथ ही थाना स्टेशन रोड मुरैना एवं थाना कोतवाली मुरैना में संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कंपनी ने कहा है कि अमानक सफेद रंग के बिजली तारों का उपयोग, बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।