राफेल मामले में सरकार को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं

नई दिल्ली। राफेल डील मामले में लगाई गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में अपने पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में कोईं भी जांच या एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है वहीं याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की माफी भी कबूल कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दायर केस को बंद कर दिया और उन्हें कहा कि राहुल भविष्य में संभलकर रहें।

मोदी सरकार को इस मामले में दिसंबर 2018 में शीर्ष कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। इसके बाद पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया है। यह याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा लगाई गई थीं।

बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे है। इसके पहले वह इस महत्वपूर्ण फैसले को सुनाएंगे। इसके पूर्व जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच अयोध्या जमीन विवाद र 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला दे चुकी है। शीर्ष कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए दाखिल की गई थी कि यह फैसला सरकार के गलत दावों के आधार पर दिया गया था।

36 राफेल विमानों की खरीदी से जुड़ा है मामला

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान साल 2015 में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी की डील की थी। विपक्ष ने इस डील में भ्रष्टाचार होने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में फैसला देते हुए मोदी सरकार की इस डील को क्लीन चिट दे दी थी।

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर भी आएगा फैसला

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच राफेल मामले के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर भी आज अपना फैसला देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के विवादित नारे ‘चौकीदार चोर है’ के बाद यह याचिका दायर की गई थी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना याचिका लगाई थी

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच राफेल मामले के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर भी आज अपना फैसला देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के विवादित नारे ‘चौकीदार चोर है’ के बाद यह याचिका दायर की गई थी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना याचिका लगाई थी

बता दें कि अवमानना याचिका के बाद राहुल गांधी ने शीर्ष कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी। इसके पूर्व विवादित बयान देते वक्त राहुल गांधी ने राफेल से जुड़े शीर्ष कोर्ट के आदेश को पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए ‘चौकीदार चोर है’ के स्लोगन से भी जोड़ा था

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *