नई दिल्ली: एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद टायटल सूट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी तरह ‘पूर्ण न्याय’ नहीं है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 142 के तहत शीर्ष अदलात को विशेष अधिकार मिले हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर इसको बेहतर तरीके से कहा जाए तो ये ‘अपूर्ण न्याय’ है और अगर इसको सबसे खराब तरीके से कहा जाए तो ‘पूर्णतया अन्याय’ हुआ। बता दें कि इससे पहले भी ओवैसी ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। ओवैसी ने कहा था कि हम खैरात में जमीन का एक टुकड़ा नहीं चाहते हैं। इतने सालों का हमारा संघर्ष और धैर्य जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था।’