आयुक्त भू अभिलेख की गलत रिपोर्ट के कारण कई अधिकारी समय पर पदोन्नत नहीं हो सके

भोपाल

आयुक्त भू अभिलेख द्वारा सहायक अधीक्षकों की वरीयता की सही रिपोर्ट नहीं दिए जाने के कारण 12 सहायक अधीक्षक भू अभिलेख (एएसएलआर) अधीक्षक भू अभिलेख के पद समय पर पदोन्नत नहीं हो सके। इसका खुलासा विधानसभा में राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा दिए गए जवाब में हुआ है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है।

विधायक बहादुर सिंह चौहान के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि संजीव नागू और रमीला श्रीवास्तव व 10 अन्य सहायक अधीक्षकों को सीएलआर कार्यालय ग्वालियर के आदेश द्वारा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख की वरिष्ठता 2006 की पदोन्नति के आधार पर दी गई है। इस वर्ष पदोन्नत रामप्यारे लाल पुरी सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के बाद सीरियल नम्बर 182 पर दर्ज रतिराम वर्मा के नाम के बाद तथा सीरियल नम्बर 183 पर दर्ज नाम हीतम सिंह जाटव के नाम के पहले इनकी पदोन्नति तय की गई थी।

इसी तारतम्य में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के अनुक्रम में चमनलाल धुर्वे को दी गई पदोन्नति की तिथि यानी 21 दिसम्बर 2006 से प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई थी। सीएलआर द्वारा तय किया गया था कि प्रोबेशनर रहने के दौरान सर्वे सहित सभी विभागीय परीक्षाएं पास करने पर ही स्थायीकरण और पदोन्नति की पात्रता रहेगी। ये सभी अधिकारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे लेकिन सीएलआर द्वारा दिया गया प्रतिवेदन युक्तियुक्त नहीं होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया।

29 करोड़ की वसूली रोकने बार-बार तारीख बढ़ रही
उज्जैन में महिदपुर रोड पर दिनेश पिता मांगीलाल जैन की जमीन विवाद संबंधी मामले में राजस्व मंडल में बार बार सुनवाई की तारीख बढ़ाने पर विधानसभा में जानकारी मांगी गई है। विधायक बहादुर सिंह चौहान ने पूछा है कि क्या इनके विरुद्ध प्रस्तावित 29 करोड़ रुपए की वसूली टालने के लिए तारीख बढ़ाई जा रही है। इसके जवाब में मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि अभिलेख समय पर नहीं मिल पाने, अभिभाषक द्वारा समय चाहे जाने और व्यवहार प्रक्रिया के अंतर्गत तारीख बढ़ाई गई है। इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लिए जाने की बात मंत्री ने अपने जवाब में कही है।

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