मानहानि मामले में राहुल गाँधी को बड़ा झटका, अदालत ने राहत देने से किया इंकार

मुंबई: मुंबई की एक कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और CPM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी की उस अपील को खारिज दी है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता की तरफ से उनके खिलाफ दाखिल मानहानि से संबंधित एक मामले  को खारिज करने की अदालत से अपील की गई थी.

दरअसल सीताराम येचुरी और राहुल गांधी पर इल्जाम है कि उन्होंने जौर्नालिस्ट गौरी लंकेश की हत्या को कथित तौर पर RSS से जोड़ दिया था. इस बयान के खिलाफ संघ कार्यकर्ता और अधिवक्ता ध्रुतिमान जोशी ने एक शिकायत दाखिल की थी, जिसमें सीताराम येचुरी और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चलाने की अपील की गई थी. इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को की जाएगी.

अदालत ने सीताराम येचुरी और राहुल गांधी की अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ कर दिया है, जसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनके और सीताराम येचुरी के खिलाफ मामलों को जोड़ना अनुचित है. आपको बता दें कि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी अलग-अलग राजनीतिक दलों के व्यक्ति हैं. दोनों की विचारधराएं भी पृथक हैं. सीताराम येचुरी ने इसी का उल्लेख करते हुए मानहानि संबंधित याचिका को अदालत से खारिज करने का इल्जाम लगाया था. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने राहुल गांधी और सीताराम येचुरी की अर्जी ठुकरा दी थी.

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