बिलासपुर । Chhattisgarh Chit Fund Scam पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र व पूर्व सासंद अभिषेक सिंह को चिटफंड घोटाले की जांच में पूर्व में मिली राहत को हाई कोर्ट ने चार सप्ताह और बढ़ा दिया है। अभिषेक की याचिका पर मंगलवार को जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को प्रमुख पक्षकारों के वकील को जवाब-दावा की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चार सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि तय कर दी है।
चिटफंड कंपनी के निवेशकों व अभिकर्ताओं ने अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी द्वारा 12 हजार करोड़ स्र्पये के गबन के आरोप में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ निचली अदालत के निर्देश पर प्रदेश के अलग-अलग थानों में 41 एफआईआर दर्ज कराई है।
दर्ज किए गए एफआईआर की जांच व किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व सांसद को राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय के अग्रवाल ने पूर्व सांसद के वकील द्वारा पेश किए गए जवाब-दावा की कॉपी प्रमुख पक्षकार के वकील को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं । कॉपी उपलब्ध कराने के बाद पक्षकार के वकील द्वारा अध्ययन किया जाएगा । उसके बाद कोर्ट के समक्ष जवाब पेश किया जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने चार सप्ताह की मोहलत दी है। तब तक पूर्व सांसद को मिली राहत जारी रहेगी।
