नई दिल्ली :
निर्भया केस के दोषी पवन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पवन के वकील ए पी सिंह पर 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि निर्भया केस के दोषी पवन कुमार ने दिल्ली HC में अर्जी दायर कर दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक़्त वो नाबलिग था. बता दें कि निर्भाया समिहिक दुस्कर्म कर हत्या के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक पवन ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दावा किया था कि वह दिसंबर 2012 में अपराध के समय नाबालिग था. दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. गुरुवार को अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 24 जनवरी तक टालने का आदेश दिया था, लेकिन निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई गुरुवार को ही करने का फैसला लिया.
