Unnao Case: कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर आज बहस के बाद कोर्ट सुना सकती है फैसला

नई दिल्ली। उन्नव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर आज भी सीबीआई कोर्ट में बहस होगी। बहस के बाद कोर्ट आज ही सेंगर की सजा पर अपना फैसला भी दे सकती है। 17 दिसंबर को भी कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस हुई थी, जिसमें सेंगर के वकील ने उसके अच्छे कामों का हवाला देते हुए कोर्ट से कम से कम सजा देने की अपील की थी। बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सेंगर को धारा 376 (दुष्कर्म करना) और POCSO एक्ट के तहत दोषी माना था। कोर्ट अब इस मामले में सजा को लेकर बहस सुन रही है।

सेंगर के वकील ने दी थी यह दलील

17 दिसंबर को सजा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने कोर्ट के सामने उसके विधायक रहते हुए अच्छे कामों को गिनवाया था। इस दौरान कोर्ट में हवाला दिया गया था कि अच्छे कामों की वजह से जनता ने कुलदीप को 4 बार विधायक के तौर पर चुना था। कुलदीप द्वारा गंगा नदी पर पुल बनवाने, अपने विधानसभा क्षेत्रों में नए स्कूल खुलवाने और इलाके में ITI का निर्माण कराने सहित अन्य उदाहरण दिए गए थे।

भाजपा कर चुकी है निष्कासित

उन्नाव में भाजपा के कद्दावर नेता रहे कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने, अपहरण, महिला यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दोषी माना है। उसे POCSO एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया। बता दें कि सेंगर के मामले के तूल पकड़ने के काफी वक्त बाद भाजपा ने उससे किनारा करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कोर्ट द्वारा कुलदीप को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उसे धाराओं के तहत 7 से 10 साल या फिर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।

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